सैयद जावेद हुसैन (सह संपादक – छत्तीसगढ़):
धमतरी- कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी के निर्देश पर जिले में अवैध धान भण्डारण और परिवहन पर दल द्वारा लगातार निगाह रखी जा रही है।
इसी कड़ी में आज प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तरसींवा के उपार्जन केन्द्र तरसींवा में गठित निगरानी समिति से प्राप्त सूचना के आधार पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान धान उपार्जन केन्द्र तरसींवा में किसान गोपीचंद साहू द्वारा लाए गए धान का परीक्षण किया गया, जिसमें मिक्स किस्म का पुराना धान लाना पाया गया।
मौके पर उपस्थित पंचों के समक्ष जांच में किसान गोपीचंद ने अपने स्वैच्छिक कथन में बताया कि उनका ग्राम रांवा में कुल 6 खसरों में 1.75 हेक्टे. कृषि भूमि है, जिसका पंजीयन उपार्जन केन्द्र तरसींवा में किया गया है।
उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों द्वारा किसान के सभी खसरों का मुआयना किया गया, जिसमें सिर्फ एक खसरे (984/1) रकबा 0.73 हेक्टे. पर ही धान की कटाई एवं मिंजाई होना पाया गया तथा शेष खसरों पर खेत में धान होना पाया गया।
इस तरह कृषक के खसरा क्रमांक 984/1 रकबा 0.73 हेक्टे. में धान बेचने की पात्रता 38.32 क्विंटल की है। चूंकि 21 नवम्बर को जारी टोकन में 90.80 क्विंटल धान का विक्रय किया जाना था।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि किसान गोपीचंद द्वारा ग्राम रांवा के धान कोचिया श्री देवेन्द्र कुमार के साथ मिलीभगत कर शेष धान की मात्रा 52.48 क्विंटल (मिक्स किस्म का पुराना धान)को उपार्जन केन्द्र में लाकर खपाने की कोशिश की गई।
इस प्रकार धान कोचिया के धान को किसान गोपीचंद साहू द्वारा अपने टोकन में फर्जी तरीके से बिक्री करते पाए जाने पर बिक्री हेतु लाए गए 90.80 क्विंटल धान को उपार्जन केन्द्र तरसींवा में गठित निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई।
कार्यवाही में खाद्य विभाग एवं उपार्जन केन्द्र तरसींवा में गठित निगरानी समिति के सदस्य श्रीमती बसंती नेताम, श्रीमती चंद्रकला साहू, श्री विकास कुमार साहू, श्रीमती तोषी भूआर्य उपस्थित रहे।