छत्तीसगढ़; धमतरी: ई-व्हीकल ज़िला डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का झांसा देकर 36 लाख की ठगी करने वालों को झारखंड से प्रोडक्शन वारंट में लाकर किया गया पेश…

सैयद जावेद हुसैन (सह संपादक – छत्तीसगढ़):

धमतरी- थाना सिटी कोतवाली को धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है।

मालूम हो कि आवेदक निशीत पेटल पिता विपिन पटेल उम्र 40 वर्ष सा० बस्तर रोड धमतरी ने दिनांक 08.01.24 को थाने में लिखित शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि, घटना दिनांक 14.04.23 को आरोपी सिल्वेलाईन पावर स्टेशन प्रा०लि ई-व्हीकल निर्माता कंपनी सोनीपत हरियाणा के डायरेक्टर सत्यानंद पाणीग्रही, सह डायरेक्टर रजनीकांत लंका, एवं मैनेजर शुभम शर्मा के द्वारा एक राय होकर अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों को आवेदक के कार्यालय घटना स्थल पुरूषोत्तम दास धारी भाई एण्ड कंपनी बस्तर रोड धमतरी भेजकर ई-व्हीकल का जिला धमतरी में डिस्ट्रीब्युटरशिप देने का प्रलोभन देकर कंपनी की ओर से एग्रीमेन्ट के दस्तावेज, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्युटर सर्टीफिकेट, इनवॉइस लेटर, एवं अन्य दस्तावेजों के माध्यम से विश्वास दिलाकर अपनी कंपनी सिल्वेलाईन पावर स्टेशन प्रा०लि० युनियन बैंक के खाते में चेक के माध्यम से तथा आरटीजीएस. चेक क्र.. 00150 से कुल 36,01000/- रू. की राशि अमानत के तौर पर प्राप्त कर प्रार्थी को डीस्ट्रीब्युटरशीप देने छलपूर्वक एवं बईमानी व धोखाधडी करते हुए आवेदक को मानसिक एवं आर्थिक हानि पहुंचाने की रिपोर्ट पर आरोपीगण डायरेक्टर सत्यानंद पाणीग्रही, सह डायरेक्टर रजनीकांत लंका, मैनेजर शुभम शर्मा, सभी सिल्वेलाईन पावर स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड ई-व्हीकल निर्माता कंपनी सोनीपत हरियाणा थाना कुण्डली जिला सोनीपत हरियाणा के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

अरोपियों की पता तलाश लगातार की जा रही थी इसी दौरान आरोपीगणों को जिला जेल छपरा (सारण) बिहार में निरूद्ध होने की जानकारी मिलने पर और आरोपियों की प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने से दिनांक 28.10.24 को मान० न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट के जरिये उपस्थित किया गया है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त कर आरोपीगण सत्यानंद पाणीग्रही पिता भागीरथी पाणीग्रही उम्र 49 वर्ष निवासी फ्लेट नं. 4112 टावर 04 पार्कर रेसिडेंन्सी कुण्डली सोनीपत वर्तमान पता- फ्लेट नं. 112 पालम्स-02 रायल पालम्स स्टेट एरी कॉलोनी गोरेगांव इस्ट मुम्बई मलाड मुम्बई सिटी महाराष्ट्र व आरोपी शुभम शर्मा पिता कृष्ण कुमार शर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी एलआईजी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सारले डीपुगढ़  उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा- 420,406,34 भादवि.के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

प्रकरण में आरोपियों को झारखण्ड से गिरफ्तार किया गया। 

कई राज्यों में धोखाधड़ी के अपराधो में इनकी संलिप्तता होने के कारण हरियाना, सोनीपथ, छपरा बिहार, श्रवस्ती, गोंडा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ राज्यो के माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी है।

 इस प्रकरण में एक आरोपी रजनीकांत लंका अभी फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है।

इस कार्यवाही में थाना कोतवाली से उनि.विनोद शर्मा, आर.मिथिलेश तिवारी, सुरेंद्र डडसेना, खेमलाल यादव का विशेष योगदान रहा।

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