सैयद जावेद हुसैन (सह संपादक – छत्तीसगढ़):
धमतरी- त्रि स्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2024-25 के तहत प्रारंभिक प्रकाशन के संबंध में कलेक्टरेट में प्रेस वार्ता रखी गई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री नम्रता गांधी के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रीति दुर्गम ने आज प्रेस वार्ता लेकर प्रारंभिक प्रकाशन हेतु चिन्हांकित विविध स्थानों की जानकारी दी।
बताया गया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली मुद्रित होकर आ गई है, जिसे सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दालों को एक-एक प्रति प्रदाय कर दी गई है।
दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्डों के लिए एक-एक प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की गई है एवं उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
साथ ही सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दावा आपत्ति से संबंधित प्रपत्र भी प्रदाय कर दिए गए है।
ये प्राधिकृत अधिकारी उस वार्ड के मतदान केन्द्रो में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5.00 बजे तक उपस्थित रहकर दावा आपत्ति से संबंधित प्रारूप क, ख, एवं ग प्राप्त करेंगे। प्रारूप क-1 को आवेदनकर्ता सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त कर उन्हीं को प्रारूप में चाही गई सभी जानकारी प्रविष्ट कर संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा ।
दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतु निर्धारित स्थलो की पंचायतवार, निकायवार, वार्डवार कुल संख्या एवं विस्तृत जानकारी…
नगरपालिक निगम धमतरी में 40 वार्डो के संबंधित मतदान केन्द्रों में, नगर पंचायत आमदी, कुरूद, नगरी, मगरलोड, भखारा के सभी 15-15 वार्डों के मतदान केन्द्रो में दावा आपत्ति प्राप्त किए जायेंगे।
दावा एवं आपत्तियो को प्राप्त करने तथा उनका निराकरण करने हेतु निर्धारित तिथियां…
दिनांक 16 अक्टूबर 2024 से 22 अक्टूबर शाम 5.00 बजे तक एवं अंतिम तारीख 23 अक्टूबर 2024 दोपहर 3.00 बजे तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जायेगा, दावा एवं आपत्ति (प्रारूप क, ख एवं ग) के निपटारे की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024 होगी।
आवेदक प्रारूप क-1 में अपना दावा आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिनांक 4 नवम्बर 2024 (जो कि इसकी अंतिम तिथि है) तक प्रस्तुत कर सकता है। जिसका निराकरण 14 नवम्बर 2024 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
दावे आपत्तियो के निराकरण आदेश के विरुद्ध यदि आवेदक अपील करना चाहता है तो अपीलीय अधिकारी जो कि जिले के अपर कलेक्टर है, के निराकरण आदेश के 5 दिवस के भीतर ही प्रस्तुत कर सकता है।
इसके साथ ही 13 नवंबर 2024 तक परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में की जायेगी। साथ ही 16 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट तैयार कर जाँच की जायेगी एवं पी.डी.एफ. मुद्रण करवाने जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
दिनांक 19 नवंबर 2024 तक अनुपूरक सूची का मुद्रण जिला कार्यालय द्वारा करवाया जायेगा एवं निर्वाचक नामावली की मूल सूची में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संलग्न किया जावेगा। दिनांक 22 नवंबर 2024 को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली का अंतिम रूप से निर्धारित प्रारूप में प्रकाशन किया जायेगा।
निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक 22 नवंबर 2024 को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा अर्थात 22 नवबर 2024 से निर्वाचक नामावली अवलोकन हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) में उपलब्ध रहेगा।
पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में “जाबो” अंतर्गत किए गए जागरूकता संबंधी कार्य के बारे में बताया गया कि जागव वोटर कार्यक्रम के तहत दिनांक 5 सितंबर 2004 को एवं 2 अक्टूबर 2024 को प्रातः 11 बजे सभी विभागो और संस्थानों में शपथ ली गई कि वे स्वयं अपना नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वाएंगे और आस पास रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुडवाने हेतु प्रेरित करेंगे।
इसी प्रकार विभिन्न शासकीय संस्थानो के द्वारा रैली निकालकर भी निर्वावक नामावली में नाम जोड़ने के सबंध में अपील की गई है।