अपने देश में अप्रवासियों की आमद पर अंकुश लगाने के लिए अब न्यूजीलैंड ने भी विदेशियों के लिए वीजा के नियमों को सख्त कर दिया है।
ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा वीजा नियमों को सख्त करने के बाद न्यूजीलैंड की सरकार द्वारा यह नियम लाए गए हैं। जाहिर है इस कदम से न्यूजीलैंड में रोजगार तलाश रहे भारतीयों पर असर पड़ने की संभावना है।
नए वीजा दिशानिर्देशों के साथ, न्यूजीलैंड सरकार का लक्ष्य है कि वह अपने देश में उन लोगों की आमद को नियंत्रित कर दे, जो उनके देश के लिए गैरजरूरी हैं।
न्यूजीलैंड ने कड़े किए वीजा के नियम
नए दिशानिर्देशों में उन लोगों को वीजा जारी किया जाएगा जो अंग्रेजी भाषा दक्षता, कार्य अनुभव और कौशल मानदंड शामिल हैं।
यहां वर्किंग वीजा के साथ रहने की अवधि को भी 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड ने रविवार को मान्यता प्राप्त नियोक्ता कार्य वीजा (एईडब्ल्यूवी) को लेकर यह घोषणा की।
उल्लेखनीय है कि महामारी और लॉकडाउन के कारण कार्यबल की कमी को कम करने के लिए 2022 में पेश किया गया एईडब्ल्यूवी मुख्य अस्थायी कार्य वीजा के रूप में कार्य करता है।
काम की तलाश में न्यूजीलैंड में बढ़ी थी विदेशियों की संख्या
51 लाख आबादी वाले न्यूजीलैंड में कोरोना महामारी के बाद प्रवासियों की संख्या में तेजी से बढ़ी है। एक आंकड़े के अनुसार, 2023 में करीब 1.73 लाख प्रवासी न्यूजीलैंड में काम की तसाश में आए थे।
इस बारे में बोलते हुए न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड ने कहा, “सरकार ऐसे उच्च कुशल प्रवासियों को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां कौशल की कमी है।
हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि न्यूजीलैंड के वासियों को उन नौकरियों में सबसे आगे रखा जाए, जहां कौशल की कोई कमी नहीं है।”