औद्योगिक इकाइयों के 50 प्रतिशत संपत्ति कर माफी के निर्णय का विरोध; चेंबर ने कहा- पूरा माफ…

चेंबर ऑफ कामर्स और उद्योग चेंबर ने जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र की जमीन पर संचालित औद्योगिक इकाइयों को नगर निगमों द्वारा लिए जाने वाले सम्पत्ति कर से शत प्रतिशत भार मुक्त करने की मांग को दोहराया है।

हाल ही नगर निगम भिलाई और भिलाई 3- चरोदा निगम की सामान्य सभा में औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से 50 प्रतिशत भार मुक्त करने के पारित संकल्प का उद्योग चेंबर ने विरोध जताया है।

पदाधिकारियों ने इस विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप पूरे प्रदेश भर में औद्योगिक भूमि में संचालित उद्योगों को संपत्ति कर से शत प्रतिशत भार मुक्त करने और इसके लागू दिनांक से बकाया संपत्ति कर को भी माफ करने का निर्णय लेने की मांग रखी है।

प्रदेश महामंत्री अजय भसीन, उद्योग चेंबर के प्रदेश उपाध्यक्ष करमजीत सिंह बेदी, भिलाई अध्यक्ष जेपी गुप्ता ने कहा कि जब सीएम ने ने औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से भार मुक्त करने की घोषणा कर रखी है, तो फिर नगर निगमों को इस घोषणा का सम्मान करते हुए प्रस्ताव पारित करना चाहिए था।

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