भारत सरकार जल्द ही मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल और अन्य के सख्त नियम बनाने की प्लानिंग कर रहा है।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस नियम को लेकर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) से कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए कहा है।
यह पहली बार नहीं होगा जब ट्राई मैसेजिंग ऐप ऐप्स के नियम बनाने के मामले में कंसल्टेशन प्रोसेस को शुरू करेगा। यह 2018 में एक भी शुरू गया था।
TheHinduBusinessLine की एक रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) से भी राय लेगा।
भारत में तेजी से विकसित हो रहे डिजिटलिकरण में बढ़ती जटिलताओं के कारण डीओटी मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक नियम बना रहा है जिससे इन ऐप्स के जरिये हो रहे दुरुपयोग को कम किया जा सके।
इस कदम से टेलीकॉम कंपनियां बहुत खुश होंगी
टेलीकॉम ऑपरेटर्स चाहते हैं कि मैसेजिंग ऐप्स को रेगुलेशन के तहत लाया जाए।
कई बार, दूरसंचार कंपनियों ने स्वतंत्रता के बारे में शिकायत की है कि व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप अपने यूजर्स को कॉल करने और किसी भी नियम का पालन किए बिना टेक्स्ट और मीडिया भेजने की अनुमति देते हैं।
जबकि दूरसंचार कंपनियों के पास नियमों का एक पूरा सेट होता है, अगर वो उसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें इसके लिए जुर्माना/दंड देना होता है।
अगर व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स को लेकर कोई रूल बना तो सरकार इन पर भेजे जा रहे मेसेज पर निगरानी करेगी, जिसका सीधा मतलब है कि सरकार आपके मेसेज पर नजर रखेगी।