केंद्र का राज्यों को बड़ा निर्देश, स्वच्छता और पेयजल कार्यों को ‘वीबी-जी राम जी’ योजना से जोड़ें…

 केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे पेयजल के स्रोतों को टिकाऊ बनाने, इस्तेमाल के बाद बचे पानी के प्रबंधन और स्वच्छता कार्यों को विकसित भारत- गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजना के साथ जोड़ें।

इस महीने की शुरुआत में जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त पत्र के जरिये यह निर्देश जारी किया था।

पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया था कि वे पानी की सुरक्षा और साफ-सफाई के लिए संसाधनों का तालमेल सुनिश्चित करें तथा ऐसे कार्यों की एकीकृत योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के उपाय भी बताएं।

पत्र में कहा गया कि वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025’ के तहत जल सुरक्षा चार मुख्य क्षेत्रों में से एक है।

दोनों मंत्रालयों ने निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत पयेजल के स्रोतों को टिकाऊ बनाने के काम, इस्तेमाल के बाद बचे पानी के प्रबंधन के उपाय, और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के तहत स्वच्छता तथा ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के कार्यों को अधिनियम की संबंधित श्रेणी के तहत ‘विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं’ (वीजीपीपीएस) में शामिल किया जाए।

पत्र में सुझाव दिया गया कि इस कानून के तहत बनाई गई राज्य-स्तरीय संचालन समिति में ग्रामीण जलापूर्ति/जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या प्रभारी सचिव को शामिल किया जाना चाहिए।

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