सैयद जावेद हुसैन (सह संपादक – छत्तीसगढ़):
धमतरी- धमतरी नगर निगम सहित सभी छह नगरीय निकायों में नगर सरकार चुनने 11 फरवरी को मतदान किया जाएगा।
इस चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 9 फरवरी की रात 12 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते है, लेकिन वे मतदान के एक दिन पहले 10 फरवरी को और मतदान के दिन 11 फ़रवरी को कोई सार्वजनिक सभा नहीं बुला सकेंगे।
इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी निर्देश दिए गए है ।
कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को 9 फरवरी की रात 10 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं होने के कारण रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच होने वाले चुनाव प्रचार की अनुमति देते समय राज्य निर्वाचन आयोग के सभी प्रावधानों का ध्यान रखने के निर्देश दिए है।
मतदान के ठीक एक दिन पहले और मतदान दिवस को सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इन दोनों दिन सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, नुक्कड़ सभाएं, लाउडस्पीकर का उपयोग इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।