कर्नाटक की सीआईडी और एसआईटी ने भाजपा विधायक मुनिरत्ना नायडू और उनके तीन साथियों के खिलाफ याचिका दायर कर रेप के आरोप लगाए हैं।
इसके लिए विशेष न्यायालय में चार्जशीट भी पेश कर दी गई है।
2481 पृष्ठों वाली चार्जशीट में आरोप है कि मुनिरत्ना नायडू ने 2020 से लेकर दो वर्षों तक 40 वर्षीय महिला से बलात्कार किया।
साथ ही उनके तीन साथी (आर सुधाकर, पी श्रीनिवास और निलंबित निरीक्षक बी अय्यन्ना रेड्डी) पर साक्ष्य नष्ट करने के आरोप लगाए हैं।
इसके अलावा भाजपा विधायक मुनिरत्ना नायडू पर प्रतिद्वंद्वियों को HIV संक्रमित महिलाओं के जरिए हनी-ट्रैप में फंसाने के आरोप भी लगाए गए हैं।
आपको बता दें कि चार्जशीट में 146 गवाहों के बयान और 850 दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।
यह एसआईटी भाजपा विधायक नायडू के खिलाफ अत्याचार, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसे अन्य मामलों की भी जांच कर रही है।
हालांकि इन मामलों में अभी तक चार्जशीट दायर नहीं की गई है। इस मामले में नायडू और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके कारण यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है।
हाल ही में पूर्व मंत्री मुनिरत्ना ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन पर अंडा फेंके जाने के बाद उनकी हत्या की साजिश की गई।
पुलिस ने कथित हमलावर को हिरासत में ले लिया। पत्रकारों से बात करते हुए मुनिरत्ना ने अपनी जान के खतरे की पूर्व चेतावनी दी और दावा किया अगर उनके साथ कुछ भी अप्रिय हुआ तो इसके लिए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, उनके भाई डीके सुरेश, कांग्रेस नेता कुसुमा और उनके पिता हनुमंतरायप्पा जिम्मेदार होंगे।
हाल ही में अलग-अलग मामलों में विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच के दायरे में आए विधायक ने इस घटना को उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोची-समझी साजिश करार दिया।
वह एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने की योजना बना रहे हैं। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि वह घटनाक्रम से अनभिज्ञ हैं और विवरण की समीक्षा करने के बाद टिप्पणी करेंगे।