प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंधित 56.56 करोड़ रुपये की 35 अचल संपत्तियों को जब्त किया है।
ये संपत्तियां उसके विभिन्न ट्रस्ट, फर्मों और व्यक्तियों के नाम पर हैं।
शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 35.43 करोड़ रुपये की 19 अचल संपत्तियां और 21.13 करोड़ रुपये की 16 अचल संपत्तियां (कुल 56.56 करोड़ रुपये की 35 अचल संपत्तियां) जब्त की गईं।
ईडी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसकी जांच से पता चला है कि पीएफआई के पदाधिकारी, सदस्य और कैडर भारत में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने और उन्हें वित्तपोषित करने के लिए बैंकिंग चैनलों, हवाला, दान आदि के माध्यम से भारत और विदेश से धन जुटाने की साजिश कर रहे थे।
ईडी के अनुसार, भारत और विदेशों में अवैध तरीकों से पीएफआई द्वारा जुटाए गए धन को कथित तौर पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर में स्थित देश भर के 29 बैंक खातों में जमा किया गया।
ईडी ने दावा किया कि पीएफआई द्वारा अवैध तरीकों और नकली दानकर्ताओं के माध्यम से नकद या बैंक खाते के माध्यम से एकत्र किया गया धन अपराध की आय के रूप में योग्य है, जो 94 करोड़ रुपये है। अब तक ईडी द्वारा पीएफआई के 26 सदस्यों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और फरवरी 2021 से मई 2024 की अवधि में 9 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में कहा कि सिंगापुर और खाड़ी देशों में पीएफआई के 13,000 से अधिक सक्रिय सदस्य हैं जिनमें कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं।
एजेंसी ने कहा कि पीएफआई ने खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी मुस्लिम प्रवासियों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित जिला कार्यकारी समितियों (डीईसी) का गठन किया है, जिन्हें धन संग्रह का काम सौंपा गया था।