समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना बीपीएल परिवार के लिए वरदान
विष्णु के सुशासन में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं संचालित की जा रही है।
छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न योजनाओं में से एक समाज कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना किसी भी बीपीएल परिवार के लिए वरदान है।
इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के ऐसे सदस्य जिनके कमाई से परिवार की आजीविका चलती हो ऐसे कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिस मुखिया को अनुदान सहायता के रूप में बीस हजार रुपए की सहायता दी जाती है।
इस योजना में वह व्यक्ति पात्र होगा जिनकी बीपीएल सर्वे सूची में नाम दर्ज हो। इस आवेदन को ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जमा कर सकते हैं।
इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के निवासी नगर पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में आवेदन जमा कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आवेदन पत्र के साथ परिवार के मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, बीपीएल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, एक रंगीन पासपोर्ट फोटो और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।