26/06/2024 को भारतीय नवीन न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आयोजन श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस, जुनवानी भिलाई में दुर्ग पुलिस द्वारा किया गया।
उत्त कार्यशाला का उद्देश्य 1 जुलाई 2024 से लागू हो रही नवीन कानूनों के संबंध में लोगो को जागरूक करना एवं प्रचार प्रसार करना है।
जिसमें जुनवानी थाना प्रभारी पुरुषत्तम कुर्रे एवं उत्तम साहू उपस्थित थे, उन्होंने द्वारा अपने उददोधन में बताया गया की आपको अपने समाज में रहना है; इस कानून के दायरे में रहना है लेकिन हम लोग इस कानून के बारे में बिल्कुल भी नही जानते ।
आपो हर कानून की जानकारी होनी चाहिए, हम अनजाने में गलती कर बैठते है जिनके बारे में पता भी नही होता है की यह अपराध है और धन का समय का नुकसान भी हो जाता है, इसलिए जरूरी है जो भी कानून है उनके बारे में हमको सामान्य जानकारी हो, जिससे आम जनता एवं पीड़ित को न्याय मिलने में विलम न हो नए कानून के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चो से संबंधित अपराध के लिए अलग अलग क्लारिफिकेशन करते है, परिभाषा को एकजायी किया गया है जिसमें बच्चो की परिभाषा दी गई है की बच्चा कोन है, महिलाओं से संबंधित अपराधो में दंड का प्रावधान करते हुए महिलाओं से संबंधित अपराधो को कठोर बनाया गया है।
किसी भी अपराध में गवाह का फोटो एवम वीडियोग्राफी की जाएगी जिससे नयालय में मान्य होगा जिससे पीड़ित को न्याय मिलने में आसानी होगी।
भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कही अपराध होता है और आप वहा उपस्थित नही है उस स्थिति में आप जहा कही भी हो वही नजदीकी थाना से एफआईआर करना पुलिस का दायित्व है वह इनसे इनकार नहीं करेगा साथ ही एफआईआर के अंतर्गत आपके घर में चोरी या दुर्घटना होती है तो आप रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से पुलिस को रजिस्टर्ड ईमेल या वॉट्सएप के माध्यम से सूचना भेज सकते है, और 3 दिवस के भीतर अंदर संबंधित थाने में उपस्थित होकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
इस कार्यशाला के दौरान संस्था के डायरेक्टर पी बी देशमुख, राष्ट्र सेवा योजना CSVTU के कॉर्डिनेटर डी एस रघुवंशी एवं कार्यक्रम अधिकारी नीतीश चंद्राकर एवं प्रियंका प्रसाद उपस्थित होकर इस कार्यशाला के सहयोगी बने ।