ड्राइविंग लाइसेंस गलत पते के कारण वापस लौटने पर परिवहन कार्यालयों के माध्यम से मिलेंगे
यह सुविधा एक जुलाई से होगी लागू
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर आम नागरिकों को एक और नई सुविधा परिवहन विभाग के माध्यम से मिलने जा रही है।
ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दिए गए पते पर नहीं पहुंचने पर आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा यह सुविधा एक जुलाई से लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री साय के समक्ष यह बात सामने आई कि परिवहन विभाग द्वारा डाक के माध्यम से भेजे गए कई ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र पता सही नहीं होने के कारण नया रायपुर स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय इन्द्रावती भवन में वापस लौट आते थे।
ऐसे आवेदकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नवा रायपुर आना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने आवेदकों की दिक्कतों को महसूस करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि किसी वजह से अप्राप्त रहे ड्राइविंग लाईसेंस तथा पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से वितरित किए जाए।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पष्ट अथवा अपूर्ण पते के कारण नवा रायपुर स्थित परिवहन मुख्यालय लौटने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र लेने के लिए नवा रायपुर आने की जरूरत नहीं होगी।
आवेदक संबंधित कार्यालय से वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने चालक लाईसेंस अथवा पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगें। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी अधीनस्थ कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।