बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी से जुड़े मामले में गिरफ्तार एक आरोपी द्वारा पुलिस हिरासत में आत्महत्या करने और उसकी जांच को लेकर बुधवार को स्थिति रिपोर्ट तलब किया।
न्यायमूर्ति संदीप मार्ने और न्यायमूर्ति नीला गोखले की अवकाश पीठ ने पुलिस थाना में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर और संबंधित पुलिस अधिकारियों के कॉल डाटा रिकॉर्ड को भी संरक्षित करने का निर्देश दिया।
पीठ आरोपी अनुज थापन की मां रीता देवी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। थापन की एक मई को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की इमारत में स्थित हवालात के शौचालय में मौत हो गई थी।
पुलिस ने दावा किया है कि थापन ने आत्महत्या की है जबकि उसकी मां ने तीन मई को उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में किसी अनहोनी और बेटे की हत्या होने की आशंका जताई।
मां लगा चुकी पुलिस पर यातना देने का आरोप
रीता देवी ने बेटे की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध किया है। याचिका में दावा किया गया कि थापन की पुलिस हिरासत में पिटाई की गई और उसे यातना दी गई।
अपर लोक अभियोजक प्रजक्ता शिंदे ने बुधवार को अदालत को बताया कि कानून के तहत हत्या की मजिस्ट्रेट जांच कराई जा रही है।
उन्होंने बताया कि दुर्घटना मौत रिपोर्ट (एडीआर) भी दाखिल कर दी गई है और मामले की जांच तीन मई को अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) को सौंप दी गई।
22 मई तक रिपोर्ट मांगी
रीता देवी के वकील ने जांच सीबीआई को हस्तांतरित कराने का अनुरोध किया और दावा किया कि मौत के 14 दिन बीत चुके हैं।
अदालत ने कहा कि वह बिना तथ्यों को देखे मामले की जांच स्थानांतरित नहीं कर सकती और दोनों जांच की स्थिति रिपोर्ट तलब की। पीठ ने कहा, ‘‘ मजिस्ट्रेट जांच और सीआईडी जांच की क्या स्थिति है? स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। हमें पहले इन दोनों जांच की स्थिति रिपोर्ट देखने दें।’’
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को सूचीबद्ध कर दी।
गौरतलब है कि मुंबई के बांद्रा इलाके स्थित सलमान खान के आवास के सामने 14 अप्रैल को मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने गोलबारी की थी।
बाद में गुजरात से गोली चलाने के आरोप में विक्की गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार किया गया। थापन को 26 अप्रैल को एक अन्य आरोपी के साथ पंजाब से गिरफ्तार किया गया था।
अबतक इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।