पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने शुक्रवार को यहां शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय से और समय देने की मांग की।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा, ‘भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान’ की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
याचिका में शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखने के अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के लिए प्रांतीय और जिला सरकार के तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी।
उच्च न्यायालय ने 2018 में सरकार को लाहौर स्थित शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया था।
भगत सिंह को 93 साल पहले लाहौर में फांसी दी गई थी। पंजाब सरकार के सहायक महाधिवक्ता इमरान खान ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को और समय दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता के वकील खालिद जमा काकड़ ने दलील दी कि इस मामले में पहले ही काफी देर हो चुकी है। अदालत ने खान की दलील को स्वीकार कर लिया और सुनवाई सात जून तक के लिए स्थगित कर दी।