पश्चिम बंगाल से खाली हाथ लौटी CBI की टीम दोबारा ऐक्शन लेने की तैयारी में है। हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।
खबरें हैं कि सीबीआई अब बुधवार को एक बार फिर TMC के बाहुबली नेता शाहजहां शेख की कस्टडी के लिए दोबारा कोशिश कर सकती है।
खास बात है कि मामला CBI को ट्रांसफर करने के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सीबीआई बुधवार को दोबारा कोशिश करेगी।
रिपोर्ट केके मुताबिक, सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि यह देखते हुए आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश जारी हुआ है, इसके बाद भी राज्य सरकार की तरफ से इनकार अजीब था।
रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने कहा, ‘उन्होंने इस आधार पर इनकार कर दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और हमें अब तक रोक संबंधी कोई आदेश नहीं मिला है।
हमने इस मामले में पहले ही FIR दर्ज कर ली है, हम भी जांच एजेंसी और हम इसके लिए दोबारा कोशिश करेंगे।’ हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था।
उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश जारी होने के कुछ घंटों के बाद ही टीएमसी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। यहां हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
खास बात है कि ED ने शेख से जुड़े मामले में 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर ली है। जनवरी में संदेशखाली में रेड के लिए पहुंचे ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट भी भड़का
मंगलवार को हाईकोर्ट ने शेख को बचाने की कोशिश करने के लिए बंगाल पुलिस की जमकर आलोचना की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट का कहना है कि ED यानी प्रवर्तन निदेशालय पर हुए हमले के मामले में बंगाल पुलिस को जांच से रोकने के आदेश जारी किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद भी FIR को स्थानीय CID को दे दिया गया।