जहाँ एक और छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर चल पड़ा है।
पिछले पांच दिनों से अवैध कब्जों, चखना सेंटर, अवैध मांस-मटन की दुकानों में कार्रवाई चल रही थी। अब डीजे संचालकों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।
शुक्रवार को कोहका मार्ग में बारात में चल रहे डीजे पर कार्रवाई की गई। बारात को निगम अमले ने रोक दिया। तेज आवाज में डीजे बजाए जाने पर आपत्ति दर्ज की गई।
इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ, निगम ने डीजे संचालक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
निगम डीजे जब्त करने की तैयारी में था, लेकिन बारातियों ने माफी मांगी, हाथ जोड़े। इसके बाद डीजे को समझाइश देकर छोड़ दिया गया।
निगम अधिकारियों ने हिदायत दी है कि पूरे शहर में डीजे संचालक इस बात को समझ लें कि तय मानक से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाए जाने पर कार्रवाई होगी।
इधर पुलिस ने भी पिछले दिनों बैठक लेकर डीजे संचालकों को हिदायत दी थी। इसके बाद भी धड़ल्ले से होटल, मैरिज पैलेज, बारात और अन्य कार्यक्रमों में डीजे की शोर सुनाई दे रहा है।
राधिका नगर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई निगम के तोड़ू दस्ते ने राधिका नगर क्षेत्र से भी अवैध कब्जे हटाए। अधिकारियों ने बताया कि शासन के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है।
विश्वकर्मा मार्केट में कुछ व्यापारी रोड पर कब्जा कर टीन शेड लगा कर व्यवसाय कर रहे थे, जिसे निगम ने बुलडोज़र से ध्वस्त किया। फिर टीम मॉल रोड में फरीदनगर के पास पार्क साईट नामक ओयो पंजीकृत होटल पहुंची। जहां निगम के अधिकारियों ने होटल संचालन से आवश्यक दस्तावेज की मांग की।
लेकिन मैनेजर ने कोई दस्तावेज नहीं दिए। निगम अधिकारियों ने बताया कि होटल का मालिक बिना भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णतः प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज के ही होटल चला रहा था।
संचालक को नोटिस जारी कर होटल को निगम ने बंद करा दिया। निगम की जांच लगातार जारी है।
भिलाई निगम की टीम ने कार्रवाई के दौरान होटल द ग्रीन रेस्ट्रो की जांच में गुमास्ता एवं अनुज्ञप्ति लाइसेंस की अवधि समाप्त पाए जाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना किया।
कार्रवाई के दौरान 15 हजार से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। इस दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, स्वास्थ अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, जोन आयुक्त खिरोद्र भोई, सहायक राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी, बालकृष्ण नायडू आदि उपस्थित थे।