जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल की अदालत ने वर्ष 2022 में एक चुनावी सभा में प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने समन जारी करते हुए विपक्षियों को 21 सितंबर को खुद या अधिवक्ता के जरिए अदालत में पेश होने को कहा है।
इस मामले में कांग्रेस नेता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने परिवाद दायर किया था।
कांग्रेसी नेता की ओर से इस वाद में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आरपी सिंह ने बताया कि डॉ. उपाध्याय ने एसीजेएम द्वितीय की अदालत में परिवाद दायर कर बताया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने किच्छा में स्थित तहसील कार्यालय के सामने इंदिरा गांधी मैदान में 11 फरवरी 2022 को एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का प्रचार करते हुए सभा को सम्बोधित किया था।
आरोप था कि इसमें उन्होंने कांग्रेसी नेता एवं तत्कालीन सांसद राहुल गांधी का नाम लेकर पूर्ण विद्वेष भावना से ग्रसित होकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था।
इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने 21 अगस्त को असम के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 21 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने यह निगरानी विधि के अनुसार निस्तारण के लिए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर मीना देउपा को स्थानांतरित की है।