यूपी सरकार धांधली रोकने के लिए जल निगम (शहरी) में अवर अभियंता सिविल और विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराएगी।
अभी यह भर्तियां जल निगम स्तर पर की जाती थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।
जुलाई 2016 में उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियंता सिविल और विद्युत यांत्रिक के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वापस ले लिया गया था।
समाजवादी सरकार में जल निगम में अभियंताओं की भर्ती में धांधली होने की शिकायत के बाद इसकी जांच एसआईटी से कराई जा रही है। जांच में भारी खामियां मिली हैं।
राज्य सरकार ने 24 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश जल निगम शहरी और ग्रामीण को अलग-अलग कर दिया है।
भवनों को ध्वस्त करने को वित्तीय अधिकार बढ़े
लखनऊ। शासकीय कार्यों को कम समय में तेजी से करने के उद्देश्य से शासकीय भवनों की बिक्री व विध्वंस की स्वीकृति के लिए प्राधिकारियों की स्वीकृत सीमा में वृद्धि की गई है।
मुख्य सचिव 50 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक की स्वीकृति दे सकेंगे। इसके लिए वित्तीय नियम संग्रह में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया।