सहारा समूह के निवेशकों के फंसे पैसे को लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
18 जुलाई को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ की शुरुआत की थी। इस पोर्टल पर जमा रकम को वापस पाने के लिए 7 लाख निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
वहीं, अबतक कुल 150 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त हुए हैं। अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है और दावा करने जा रहे हैं तो कुछ अहम बातों को जान लेना जरूरी है।
पैन कार्ड की पड़ेगी जरूरत: यदि दावा राशि 50,000 रुपये और उससे अधिक है तो सहारा सोसादटी के जमाकर्ता को अनिवार्य रूप से पैन कार्ड का विवरण देना होगा।
सहारा रिफंड पोर्टल वेबसाइट पर भी यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही जमाकर्ता के पास मेंबरशिप नंबर होना जरूरी है।
इसके साथ ही अकाउंट नंबर और आधार का मोबाइल से लिंक रहना भी अनिवार्य है। इसके अलावा डिपॉजिट सर्टिफिकेट और पासबुक जैसे जरूरी डॉक्युमेंट होने पर ही दावा किया जा सकता है।
रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा मैसेज: अगर आपके दावे की रकम 50 हजार रुपये या उससे अधिक है तो पैन जरूरी है।
सफलतापूर्वक दावा करने के बाद पोर्टल पर एक पावती संख्या प्रदर्शित की जाएगी और पुष्टि के लिए जमाकर्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा जाएगा।
सहारा सोसाइटी दावे को सफलतापूर्वक दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अप्रूव करेगा।
एक बार जब आपका दावा सहारा सोसायटी द्वारा सत्यापित हो जाता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर आपके दावे की रकम बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इस संबंध में जमाकर्ता को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।