सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवादास्पद फिल्म ‘आदिपुरुष’ के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी।
रामायण से प्रेरित फिल्म ‘आदिपुरुष’ में इस्तेमाल किए डायलॉग्स को लेकर आलोचना हो रही है। फिल्म के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने अहम टिप्पणियां की। इस दौरान अदालत ने ‘आदिपुरुष’ का फिल्म सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को सेंसर बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों पर अपील करने का मंच नहीं बनना चाहिए।
र चीज को लेकर संवेदनशील हो रहे लोग- कोर्ट
न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए “प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता” के आधार पर फिल्म सर्टिफिकेशन में हस्तक्षेप करना अनुचित था।
कोर्ट ने कहा कि ‘अब हर कोई हर चीज को लेकर संवेदनशील हो रहा है, फिल्मों, किताबों के प्रति सहनशीलता कम होती जा रही है।
पीठ ने कहा कि फिल्म बनाने वाले ओरिजिनल मटेरियल के साथ खिलवाड़ करते हैं, यह एक हद तक स्वीकार्य है।
पीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्मों से जुड़े तमाम पहलुओं को देखने के लिए एक संस्था पहले से ही मौजूद है और वर्तमान मामले में, एक प्रमाणपत्र उसकी ओर से जारी किया गया है।
जनहित याचिका वकील ममता रानी द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया कि फिल्म में हिंदू देवताओं का चित्रण सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5 बी में उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रत्नेश कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि फिल्म में देवताओं को घृणित तरीके से चित्रित किया गया है।
सहनशीलता की आवश्यकता पर कोर्ट का जोर
शुरुआत में, न्यायमूर्ति एसके कौल ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाने के याचिकाकर्ता के विकल्प पर सवाल उठाया।
उन्होंने लोगों द्वारा हर छोटे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या अदालत को फिल्मों, किताबों और कलाकृतियों के हर पहलू की जांच करनी होगी।
अपनी मौखिक टिप्पणी पर उन्होंने रचनात्मक प्रतिनिधित्व के प्रति एक निश्चित स्तर की सहनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया।
“हमें 32 के तहत इसका मनोरंजन क्यों करना चाहिए? सिनेमैटोग्राफी अधिनियम प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि प्रदान करता है। हर कोई अब हर चीज के बारे में संवेदनशील है। हर बार वे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे।
क्या हर चीज की जांच हमारे द्वारा की जानी है? फिल्मों, किताबों, चित्रों के लिए सहिष्णुता का स्तर कम होता जा रहा है। अब लोग कभी-कभी वास्तव में आहत होते हैं, शायद कभी-कभी नहीं। लेकिन हम अनुच्छेद 32 के तहत उनका मनोरंजन करना शुरू नहीं करेंगे।”
“हर बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे”
कोर्ट ने कहा, “हमें अनुच्छेद 32 के तहत इसकी सुनवाई क्यों करनी चाहिए? सिनेमैटोग्राफी अधिनियम प्रमाणपत्र प्राप्त करने की विधि प्रदान करता है। अब हर कोई हर चीज को लेकर संवेदनशील है। इसके लिए वे हर बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। क्या हर चीज की जांच हमें ही करनी है? फिल्मों, किताबों, पेंटिंग्स के प्रति सहनशीलता का स्तर गिरता जा रहा है। अब लोग शायद कभी-कभी सचमुच आहत होते हैं, शायद कभी-कभी नहीं भी। लेकिन हम अनुच्छेद 32 के तहत इसकी सुनवाई करना शुरू नहीं करेंगे।”
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, जिसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “इस अदालत के लिए प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता के आधार पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, न ही इन मामलों पर आम तौर पर अदालतों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।”
अदालतों को अपीलीय प्राधिकरण नहीं बनना चाहिए- SC
चेतावनी देते हुए, शीर्ष अदालत ने आगे कहा, “जब सेंसर बोर्ड पहले ही प्रमाण पत्र जारी कर चुका है तो अदालतों को ऐसे मामलों के लिए किसी प्रकार का अपीलीय प्राधिकरण नहीं बनना चाहिए।”
पीठ हरियाणा निवासी ममता रानी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पीठ से सीबीएफसी को रामायण और उसके पात्रों को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करके हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ‘आदिपुरुष’ के निर्माताओं को दिए गए प्रमाणपत्र को वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
अधिवक्ता कुमार रत्नेश शुक्ला ने तर्क दिया कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रमाणन दिया गया है और सिनेमैटोग्राफिक स्वतंत्रता का मतलब किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अनादर करना नहीं हो सकता है।
अदालत के समक्ष अगला मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 28 जून के आदेश के खिलाफ ‘आदिपुरुष’ निर्माताओं द्वारा दायर अपील का था। अदालत ने उस दिन फिल्म निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई को उसके सामने पेश होने का आदेश दिया था।
इसने फिल्म को प्रमाणपत्र देने के फैसले की समीक्षा करने के अलावा, केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार देने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया था कि क्या इससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अपनी अपील में फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश हुए, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश से सीबीएफसी प्रमाणन को अर्थहीन बना दिया गया है।
उन्होंने कहा कि किसी फिल्म के प्रमाणन को चुनौती देने के लिए एक अपीलीय बोर्ड है और जनहित याचिका दायर करके न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।
उनसे सहमत होते हुए पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश और उसके समक्ष की कार्यवाही पर रोक लगा दी।