सहारा से फिलहाल मिलेंगे सिर्फ ₹10000, जानिए बाकी पैसों का क्या…

ज्यादा ब्याज, ज्यादा मुनाफे के लिए जिन लोगों ने सहारा के स्कीम्स में पैसा लगाया था, उन्हें ब्याज तो दूर मूल भी नहीं मिल सका।

कुछ लोगों ने बेटी की शादी के लिए तो किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए सहारा की योजनाओं में पैसा निवेश किया था, लेकिन ये पैसा अंधेरे में डूब गया।

कम समय में अधिक मुनाफे के लिए लोगों ने जिन सहारा एजेंट्स की मदद से सहारा की निवेश योजनाओं में पैसा लगाया, वो भी गायब हो गए।

करोड़ों निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब गई, लेकिन इन निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार ‘सहारा’ बनकर सामने आए हैं।

जिन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई सहारा की निवेश पॉलिसी में लगाकर उसे वापस पाने की उम्मीद खो दी थी, उनके लिए बड़ी राहत की खबर आई।

18 जुलाई को केंद्र सरकार ने सहारा के निवेशकों के लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) लॉन्च कर दिया है।

इस पोर्टल की मदद से सहारा ग्रुप ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज के जमाकर्ता और सदस्यों की शिकायतों का निपटारा हो सकेगा। जिन लोगों का पैसा सहारा के स्कीम्स में फंसा है उन्हें इस पोर्टल के जरिए अपना डूबा पैसा वापस मिलेगा।

​बाकी पैसों का क्या होगा?​

इस पोर्टल के जरिए सरकार सहारा के 10 करोड़ लोगों को कुल 5000 करोड़ रुपये वापस करेगी। हर जमाकर्ता को फिलहाल अधिकतम 10 रुपये ही रिफंड किए जाएंगे।

ये सिर्फ ट्रायल के तौर पर किया जा रहा है। जैसे ही ट्रायल सफल हो जाएगा, निवेशकों को उनका बाकी पैसा ब्याज समेत वापस कर दिया जाएगा।

हालांकि इस बात की जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल सकी है कि बाकी रकम कब तब दिए जाएंगे। शुरुआती फेज में करीब 1 करोड़ 7 लाख सहारा निवेशक इस पोर्टल के जरिए क्लेम कर सकेंगे।

​आधार के बिना होगी मुश्किल​

सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए क्लेम करना है तो जमाकर्ता को सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल फोन और बैंक खाते से लिंक करना होगा।

ऐसा नहीं करने पर सहारा में फंसा पैसा वापस पाने में मुश्किल हो सकती है। बिना आधार लिंक मोबाइल फोन और बैंक खाते के आप पोर्टल के जरिए क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्लेम के 45 दिनों के भीतर आपका पैसा सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगा।

एक से अधिक स्कीम्स में पैसा फंसा है तो क्या करें

भले ही आपका पैसा सहारा के अलग-अलग स्कीम्स में फंसा हो, लेकिन आपको क्लेम एक बार ही करना होगा। सहारा की अलग-अलग सोसायटी में जमा पैसों की डिटेल आपको क्लेम फॉर्म में एक ही बार में देनी होगी।

क्लेम फॉर्म के साथ एक साथ सभी सोसायटी में जमा रकम की रसीद देनी होगी। अगर आपके कुल क्लेम की रकम 50,000 रुपये से अधिक है तो बाकी डिटेल्स के साथ पैन कार्ड की डिटेल्स भी देनी होंगी ।

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