इनकम टैक्स में राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2023-24 के केंद्रीय बजट (Union Budget 2023) में 7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को इनकम टैक्स में छूट दी गई। सवाल उठने लगे कि 7 लाख रुपये से कुछ अधिक की कमाई वाले का क्या होगा। सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया गया।
वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों के सवालों और उनकी आशंकाओं को देखते हुए 7.27 लाख रुपये तक की कमाई वालों को आयकर छूट दी जाएगी।
टैक्स छूट का कैलकुलेशन
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2023-24 के 7 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स से बाहर रखा गया था। लोगों ने सवाल उठाया कि 7 लाख से थोड़ा अधिक की कमाई करने वालों का क्या होगा। जब हमारी टीम ने हिसाब लगाया तो सभी डिडक्शन शामिल करने के बाद 7.27 लाख रुपये की आय पर इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो गई।
इस कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख से अधिक की कमाई पर केवल 27,000 रुपये पर ही ब्रेक ईवन आता है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था में लोगों ने स्टैंडर्ड डिडक्शन न होने की शिकायत की। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था में करदाताओं के पास 50,000 रुपये की मानक कटौती भी है।