National Political News: रामपुर. हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है।
सपा नेता ने एक चुनावी सभा में CM-DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था।
सपा नेता आजम खान (Azam khan) को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच देने के मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दें कि इससे पहले रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी आजम को मामले में दोषी करार दिया था। सजा के ऐलान के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। बता दें कि रामपुर के शहजादनगर थाने में आजम खान के खिलाफ नफरती भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
साल 2019 का है मामला
साल 2019 लोकभा चुनाव के दौरान आजम खान ने विरोधियों पर हमला बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सीएम योगी, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को निशाना बनाया था।
इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
इससे पहले एमपी-एमएलए को कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता वापस ले ली गई थी। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी।
वाई श्रेणी की सुरक्षा ली गई वापस
फिलहाल, आजम खान वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर भी चर्चा में हैं। आजम अब न तो विधायक हैं और न ही सांसद। ऐसे में राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति ने उनकी सिक्योरिटी शुक्रवार को वापस ले ली।
इसे लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। सपा ने जानबूझकर आजम खान को टारगेट करने का आरोप योगी सरकार पर लगाया है।
कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी।
इसकी शिकायत भाजपा नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था।
पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के आधार पर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।