PAN-Aadhaar Link: गाड़ी खरीद-बिक्री, FD

Latest PAN-Aadhaar Link News : नई दिल्ली . पैन से आधार को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई. जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, इसका मतलब है कि उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है. पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन 10 ऐसे काम, जिसे पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोग नहीं कर पाएंगे.

कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो निष्क्रिय पैन के साथ नहीं किए जा सकते हैं

इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसस नहीं किया जाएगा

सीबीडीटी के अनुसार, टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे.

नहीं खुलेगा डीमैट अकाउंट

डीमैट खाता नहीं खुलवा सकेंगे. इसके साथ ही म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे.

ALSO READ

इक्विटी निवेश पर असर

शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है.

ऐसी कंपनियों के शेयर

ऐसी कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं. उनके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है.

गाड़ी खरीद-बिक्री

गाड़ियों को खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा.

फिक्स्ड डिपॉजिट-सेविंग अकाउंट

पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे. इसके अलावा बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की रकम जमा नहीं कर सकते हैं.

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है.

इंश्योरेंस पॉलिसी

एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसीयों का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकते हैं.

प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री

10 लाख रुपये से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा.

वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री

किसी भी वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री के लिए प्रति ट्रांजैक्शन दो लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता हैं, तो अधिक टैक्स लगेगा. अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगी. फिर आपका पैन कार्ड 30 दिनों के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा.

MP News : शिवराज सरकार जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड ही मानेगी, नसबंदी कराने पर देगी मिलेंगे इंक्रीमेंट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Whatsaap