पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने पिछले महीने न्यायिक परिसर में हुए दंगा सहित आठ मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (70) की अंतरिम जमानत की अवधि बृहस्पतिवार को 18 अप्रैल तक बढ़ा दी।
मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हालांकि, खान सुनवाई में उपस्थित नहीं थे।
अदालत ने खान के वकील द्वारा दायर सभी मामलों में बृहस्पतिवार की उपस्थिति से छूट देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि जब इमरान खान 18 मार्च को लाहौर से तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई में भाग लेने पहुंचे थे।
तब न्यायिक परिसर के बाहर झड़प हुई थी। जिसमें पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच टकराव के दौरान 25 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे।
इसके बाद अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने इस मामले में अदालत की सुनवाई को 30 मार्च तक के लिए टाल दिया था।
पीठ ने कई मामलों में इमरान खान की जमानत अवधि बढ़ा दी और चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई में वह अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आठ मामलों में खान को अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बृहस्पतिवार को समाप्त होनी थी।