दुर्ग न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सहकारी विपणन समिति दुर्ग के तत्कालीन अध्यक्ष घनश्याम दल्लीवार, उपाध्यक्ष चंद्रिका मांडले और सदस्य रवि ताम्रकार व लक्ष्मी नारायण मढ़रिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
इनके ऊपर समिति की 7 हजार वर्ग फुट जमीन को 30 साल की लीज पर देने के नाम पर 19 लाख रुपए की ठगी का आरोप है।
कैलाश नगर दुर्ग निवासी सचिन दारवेकर ने इस मामले को लेकर दुर्ग न्यायालय में पारिवाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मोहन नगर पुलिस को ठगी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
इसके बाद मोहन नगर पुलिस ने सिकोलाभाठा ग्राम अछोटी निवासी सहकारी विपणन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष घनश्याम दिल्लीवार, ग्राम भटगांव, पोस्ट जेवरा सिरसा उपाध्यक्ष चंद्रिका मांडले, सदस्य गराम बोडेगांव रवि ताम्रकार, ग्राम ढाबा अंजोरा, पोस्ट नगपुरा लक्ष्मीनारायण मढ़रिया के खिलाफ मोहन नगर पुलिस ने धारा 420, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता सचिन दारवेकर ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने पेट्रोल पंप संचालित करने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग से लगी हुई भूमि लीज पर मांगा था।
उसने इस 7000 वर्गफुट जमीन को 30 साल के लिए लीज पर अपने नाम पंजीयन कराया। इसके लिए उसने समिति के अध्यक्ष ने 17 नवम्बर 2021 को 19 लाख रुपए दिया था।
इसके बाद अध्यक्ष ने समिति में लीज आबंटन के लिए कोई राशि जमा नहीं किया। इसके कारण विपणन समिति ने प्रस्ताव के लिए बैठक नहीं कराई।
प्रस्ताव लाने के लिए किया था इकरारनामा
सचिन दारवेकन ने बताया कि समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दो अन्य दस्यों ने समिति की भूमि को लीज पर उसके नाम करने के लिए प्रस्ताव पास करने का वादा किया था।
इसको लेकर उनके बीच एग्रीमेंट भी हुआ था। इसके बाद भी उन्होंने लीज आबंटन के लिये कोई प्रस्ताव नहीं किया। उसके द्वारा दिए गए 19 लाख रुपए को उन सभी ने मिलकर हड़प लिया।
पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर तो न्यायालय में किया परिवाद
सचिन ने बताया कि उसने समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व दो अन्य के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करने के लिए मोहन नगर थाने में शिकायत की थी।
इसके बाद भी पुलिस ने उसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने दुर्ग न्यायालय में परिवाद दायकर न्याय की गुहार लगाई।