चरित्र शंका में पत्नी सुजाता बंसोड़ की हत्या करने वाले पति आदेश बंसोड़ को न्यायालय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जायसवाल के कोर्ट से यह फैसला आया। राज्य शासन के तरफ से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पक्ष रखा। आरोपी पर 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
प्रकरण के मुताबिक मोहन नगर थाना क्षेत्र के आमापारा निवासी आदेश ने 20 व 21 सितंबर 2020 की रात अपने बेड रूम में पत्नी सुजाता बंसोड़ के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देकर वह कमरे से बाहर निकला।
उसकी मां ने शोर किया तो दूसरे कमरों में सो रहे परिवार के दूसरे सदस्य जागे।
मामला पुलिस तक पहुंचा। घटना के पांच दिन बाद तत्कालीन टीआई मोहन नगर बृजेश कुशवाहा के नेतृत्व में गोंदिया से आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई थी।
प्रकरण न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया। जहां से आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया।