सरकार ने बजट 2023 के ऐलान में न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बजट 2023 (Budget 2023) पेश करने के दौरान इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs) में बदलाव की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था (New Income Tax regime) के तहत टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है।
इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये तक आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देना होगा।
हालांकि, यह लाभ केवल न्यू टैक्स रिजीम (New Tax regime) चुनने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगा। नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को राहत मिली है।
आपको बता दें कि नए टैक्स रिजीम के तहत अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना आय 7 लाख रुपये है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था।
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से बाहर रखा है।
7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने के पीछे सरकार का मकसद है कि अधिक से अधिक टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम को अपनाए।