हरियाणा के हिसार जिले में वर्ष 2019 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार गांव बालक निवासी स्कूल बस चालक सुशील को एडीजे राजेश कुमार मेहता की अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना भरने पर दोषी को अतिरिक्त कैद होगी।
जानकारी के अनुसार, जिले के एक गांव की रहने वाली साढ़े 17 वर्षीय छात्रा ने सुशील पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी।
शिकायत में बताया था कि वह 12वीं कक्षा में एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। वह रोजाना अपनी स्कूल बस से दूसरे गांव में स्थित स्कूल में जाती थी। उस स्कूल बस पर बालक गांव का सुशील चालक था। उसकी बस चालक सुशील से फोन पर बातें होने लगी थी।
पांच नवंबर 2019 को करीब 8:30 बजे वह दवा लेने के लिए जींद के लिए घर से चली थी।
जब वह एक गांव के बस अड्डा पर पहुंची तो सुशील मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसे जींद ले गया। जींद से दवा लेकर वापस आ रहे थे तो सुशील उसे खेतों में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
साथ ही उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे किसी को बताया तो वह उसके भाई को, जो जींद में ही कोचिंग ले रहा है। उसे जान से मार देगा। वह डर गई और उसने अपने घरवालों को नहीं बताया।
इस पर आरोपी उसे रोजाना फोन करने लगा। 22 जनवरी 2020 को दोबारा से आरोपी ने उसे खेत में अकेली पाकर दुष्कर्म किया। उसने आपबीति अपनी मां को बताई।
पुलिस ने शिकायत पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।