मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला भोपाल के तत्वाधान में दिनांक 24 फरबरी 2023 को दोपहर एक बजे विंध्याचल भवन भोपाल में 23 सूत्रीय मांगो के निराकारण हेतु प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ संभाग भोपाल के कोषाध्यक्ष संदीप जैन ने जिले के समस्त कर्मचारियों से अपील की है कि उक्त प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो प्रदर्शन को सफल बनाएं।
ज्ञापन निम्नानुसार है:-
प्रति
मा. मुख्य मंत्री महोदय मा. मुख्य सचिव महोदय
मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश शासन
द्वारा :- कलेक्टर महोदय जिला ……………………………..(म.प्र.)
विषय :- प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के संबंध में निर्णय लिये जाने बावत |
महोदय,
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगो के सम्बन्ध में म.प्र शासन / प्रशासन को ज्ञापन /पत्र के माध्यम से मांगो की पूर्ति हेतु समय समय पर ध्यानाकर्षण करवाया गया है | वहीं पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ऐसा एकलौता राज्य बन गया है कि जहां पिछले 6 वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है जिससे प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ने से शा. कार्यो पर भी बिपरीत असर पड़ रहा है साथ ही सरकार के प्रति कर्मचारियों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा लंबित मांगो का ज्ञापन प्रस्तुत है |
1 – मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू किया जावे |
2- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे |
3- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की
राशि का तत्काल भुगतान किया जाए |
4 – लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे |
5- सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे
6 – नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के
आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक(शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक , गुरुजीओ) के
पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जावे |
7- प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी कर्मचारियों को विभाग में रिक्त विभिन्न पदों के
विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती किया जावे एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग
में उपरोक्त कर्मिओ को नियमितीकरण के अधिकार दिए जावे एवं तृतीय श्रेणी /चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउट
सोर्स से भर्ती पर रोक लगायी जाय , कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे |
8 – सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत वरिष्ठता और
योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश
दिवस का नकदीकरण के आदेश किया जाय |
9 – प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को
स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे |
10- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में का भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार
केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जावे |
11 – भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार की भांति म.प्र. के वे कर्मचारी जो पांचवे वेतनमान में 1 जनवरी से 30
जून के मध्य वेतनवृद्धि प्राप्त करते थे उन्हे एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावे |
12 – पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे |
13- प्रदेश के पटवारीयो का ग्रेड पे 2800 रु किया जावे |
14 – वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जावे |
15 – स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगो का शीघ्र निराकरण किया जावे |
16 – वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णत: प्रतिबंध
लगाया जाए |
17-निर्माण विभागों में तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त करने के लिए विभागीय परीक्षा की वाध्यता समाप्त कर
अन्य विभागों की भांति तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावे |
18 -भृत्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जावे |
19 -आयुष विभाग के कर्मचारियों की नैतिक मांगो का निराकरण शीघ्र किया जावे |प्रदेश के आयुष महाविद्यालयएवं चिकित्सालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए /
20 – आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मान. उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार नियमित
वेतनमान , Gratuty and pensionary benefit का लाभ दिया जाए |
21- शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा एवं डी.एड ,बीएड की अनिवार्यता
समाप्त की जावे |
22 -प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए एवं नियमो का
सरलीकरण करते हुए 3 वर्ष में सी.पी.सी.टी. परीक्षा उतीर्ण करने की अनिवार्यता में संसोधन कर पूर्व नियमो के
अनुसार सी.पी.सी.टी. परीक्षा उतीर्ण करने केउपरांत वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे एवं सेवा समाप्ति के आदेश
को निरस्त किया जावे |
23 – अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जावे एवं आउट सोर्से कर्मचारियों को भी
नियमित किया जावे
अतः मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का आपसे विशेष आग्रह है कि उपरोक्त मांगों के संबंध में तत्काल निर्णय लेकर आदेश जारी करने की कृपा करें