शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में एसी खराब होना रेलवे को भारी पड़ गया।
दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक यात्री की शिकायत के बाद भी एसी ठीक न होने के मामले में रेलवे पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
साथ ही शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी देने को कहा है।
आयोग के सदस्य राजन शर्मा और बिमला कुमारी की पीठ ने अहम फैसले में रेलवे के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी/असुविधा की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम को सुनवाई का अधिकार नहीं है।
रेलवे ने कहा था कि यात्री को रेलवे दावा न्यायाधिकरण में शिकायत करनी चाहिए।
आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों से साफ है कि उपभोक्ता फोरम के पास रेलवे के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायत पर सुनवाई का अधिकार है।
इसके साथ ही आयोग ने उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक की ओर से उत्तरी जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा रेलवे पर जुर्माना लगाने के खिलाफ दाखिल अपील रद्द कर दी।