बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री और बरौली विधानसभा के भाजपा विधायक रामप्रवेश राय ने बुधवार को गोपालगंज की एसीजेएम-1 मानवेंद्र मिश्र की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया।
सरेंडर किये जाने के बाद कोर्ट ने विधायक को पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए सशर्त जमानत दी। वहीं, अब इस मामले में विधायक पर ट्रायल चलेगा।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनीष किशोर नारायण ने जमानत की अर्जी पर अपील किया कि राम प्रवेश राय समम्मानित जन प्रतिनिधि हैं।
इनको जमानत दी जाये। अभियोजन पदाधिकारी ज्ञानेंद्र ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चार तिथि से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण गैर जमानतीय वारंट कोर्ट से जारी हुआ था।
कोर्ट के अनेक बार निर्देश के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहे थे।
पुलिस पेपर एवं आरोप गठन के लिये मामला लंबित चला आ रहा है। कोर्ट ने बचाव पक्ष से पूछा कि क्या आप ट्रायल को तैयार है।
बचाव पक्ष ने कहा कि हम ट्रायल को तैयार हैं, इसके बाद विधायक की जमानत मंजूर किया गया।
बताया जाता है कि बरौली के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र पांडेय ने बरौली थाने में भाजपा उम्मीदवार राम प्रवेश राय के खिलाफ कांड दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 24 अक्तूबर 2020 को बरौली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चुनावी सभा किया गया।
इसमें चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं किया गया। अधिकतर लोग ना तो मास्क लगाये थे।
ना ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर रहे थे। इस उल्लंघन को लेकर कांड दर्ज था। उसी मामले में कोर्ट में सुनवाई बुधवार को हो रहा था।