सैयद जावेद हुसैन, सह संपादक (छत्तीसगढ़):
धमतरी- ग्राम कलारतराई में शासकीय घांस भूमि में बनाए जा रहे अवैध मकान के मामले में न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पंचायत को पांचवीं बार आदेश जारी किए जा चुके हैं।
हर आदेश में अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश पंचायत को दिए गए हैं। लेकिन सरपंच उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने के मूड में नहीं दिख रहा है।
जिसे देखते हुए न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा 14 दिसंबर को पुनः नोटिस जारी की गई है जिसमे उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाकर न्यायालय को 20 दिसम्बर तक सूचित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
अन्यथा धारा 40 के तहत सरपंच पर की जा सकती है कार्यवाही।
देखें इस मामले में एडीएम चंद्रकांत कौशिक ने क्या कहा…