सार्वजनिक स्थानों जैसे हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर धूम्रपान प्रतिबंधित होता है।
यहां एक चेतावनी ‘धूम्रपान निषेध है’ की लगी होती है। उसके बावजूद कई लोग इससे बाज नहीं आते और वो धूम्रपान कर देते हैं, जिसके कारण उन पर कार्रवाई भी की जाती है।
अब देशभर में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों पर की गई कार्रवाई को सरकार ने राज्यसभा में बताया है।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती सिंह पवार ने कल यानी मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि 2021-22 में देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के लिए लगभग 4।5 लाख लोगों पर जुर्माना लगाया गया।
कर्नाटक में सबसे ज्यादा कार्रवाई
स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने राज्यसभा में दिए लिखित उत्तर में कहा कि कर्नाटक में सबसे अधिक 1।5 लाख जुर्माना लगाया गया।
इसके बाद केरल में 73,464 और हिमाचल प्रदेश में 72,572 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं दिल्ली ने 2021-22 में केवल 196 लोगों पर ऐसे जुर्माने की सूचना दी है।
उत्तर पूर्वी राज्यों में ये जुर्माने बेहद कम
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के लिए जुर्माना उत्तर-पूर्वी राज्यों में कम है। जहां तंबाकू से संबंधित कैंसर एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है।
उत्तर-पूर्वी राज्यों की बात करें तो असम ने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने के लिए केवल 42 ऐसे जुर्माने की सूचना दी।
मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में क्रमश: 52, 63 और 35 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।
आपको बता दें कि हाल ही में, एक संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि सरकार को हवाई अड्डों और होटलों में निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों को समाप्त करना चाहिए और धूम्रपान मुक्त नीति को प्रोत्साहित करना चाहिए।