सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
वकील राहुल भंडारी ने शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया।
उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाये गए डेडिकेटेड कमीशन के काम पर रोक लगा रखी है।
ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर जारी की गई निर्वाचन आयोग की अधिसूचना अदालत की अवमानना है। लिहाजा चुनाव की ये अधिसूचना रद्द कर चुनाव टाले जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अर्जी पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि हम पहले से तय तारीख के लिहाज से जनवरी में ही इस मसले पर सुनवाई करेंगे।
अगर चुनाव प्रकिया में कुछ खामी पाई गई तो हम उस प्रकिया को पलट देंगे, लेकिन अभी शीघ्र सुनवाई नहीं होगी।