राज्य शासन ने बड़े ट्रांसपोर्टर्स को टैक्स जमा करने के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है।
मार्च 2023 तक बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की संपत्ति कुर्क करके राशि वसूली जाएगी।
7 बड़े बकायादार वाहन स्वामियों के पते पर आरटीओ ने नोटिस भी तामिल कर दिया है। इसके पहले भी राज्य सरकार एक मुश्त निपटान योजना के तहत बकायादारों को नोटिस जारी कर चुकी है।
इसके बाद भी बड़े ट्रांसपोर्टर्स वाहनों का बकाया कर जमा नहीं कर रहे है। जिले के करीब 2 हजार वाहन मालिकों से राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपए बकाया टैक्स वसूल करना है।
वाहन मालिकों से बकाया वसूलने के लिए राज्य सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुभव शर्मा और निरीक्षक विष्णु ठाकुर को नियुक्त किया है। बुधवार को विभाग ने बड़े बकायादारों की सूची जारी की है।
इसमें अमर बिल्डर के 47 वाहनों से 40 लाख, आरके ट्रांसपोर्ट के 28 वाहनो से 30 लाख, दलबीर सिंह के नाम से पंजीकृत 14 वाहनों से 20 लाख, बाफना अर्थ मूवर्स के नाम से रजिस्टर्ड 18 वाहनों से 20 लाख रुपए वसूलना है।
इसी तरह दीवान ट्रेवल्स के 13, अमरनाथ शर्मा के 3 वाहन और कुणाल ट्रेवल्स के 5 वाहनों से कुल 20 लाख रुपए वसूल करना है।
आरटीओ ने सख्ती बरतने की तैयारी की है। साथ ही मार्च तक बकाया जमा नहीं होने पर संपत्ति कुर्क किए जाने की तैयारी भी क ली है।
वैधानिक प्रक्रिया की जा रही है। उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है।