कर्नाटक की एक अदालत ने सोमवार को ट्विटर से कांग्रेस और भारत जोड़ी यात्रा के खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश सुनाया था।
मामला केजीएफ मूवी के सॉन्ग के कॉपीराइट से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कांग्रेस ने पहली प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि उसे आदेश की कोई प्रति नहीं मिली।
उसे यह जानकारी सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हासिल हुई है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि उसे अदालती कार्यवाही से अवगत भी नहीं कराया गया।
ट्विटर पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने कहा, “हमने सोशल मीडिया पर ‘कांग्रेस’ और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के आदेश के बारे में सुना है। हमें अदालत की कार्यवाही के बारे में न तो अवगत कराया गया और न ही उपस्थित रहने को कहा गया। आदेश की कोई प्रति भी प्राप्त नहीं हुई है। हम इस मामले के निपटान में सभी कानूनी उपायों का पालन कर रहे हैं।”
बता दें कि बेंगलुरु कोर्ट का आदेश कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी पर फिल्म केजीएफ चैप्टर -2 के साउंड का अवैध रूप से इस्तेमाल करने का मामला है।
एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने पार्टी पर वैधानिक कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेट, राहुल गांधी और ट्विटर इंक को आरोपी बनाया गया था।