सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कई मामलों को सूचीबद्ध करने में देरी को संज्ञान में लिया है।
कोर्ट ने मंगलवार को सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद महीनों तक सुनवाई के लिए कई मामलों को सूचीबद्ध करने में देरी को लेकर अपने अधिकारियों के कामकाज पर गंभीरता से विचार किया।
याचिका में दोषों को ठीक करने सहित, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपनी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा कि एक मामले को डेढ़ साल की देरी के बाद क्यों सूचीबद्ध किया गया था।
एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 2021 में दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मामला दायर होने के डेढ़ साल बाद पहली बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
और वह भी सुनने के लिए तैयार होने के बावजूद। अदालत के अधिकारियों के कामकाज को जांच के दायरे में रखने का फैसला करते हुए, पीठ ने रजिस्ट्री को नोटिस जारी किया और मामले को सूचीबद्ध करने में देरी की व्याख्या करने का निर्देश दिया।
स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए नोटिस जारी
कोर्ट ने कहा कि हम मामले को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया, इसका स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए रजिस्ट्री को नोटिस जारी करते हैं।
कोर्ट ने रजिस्ट्री को ऐसे सभी मामलों की दो दिनों के भीतर एक सूची बनाने का भी निर्देश दिया जो अदालत में सुनवाई के लिए तैयार हैं लेकिन लंबे समय से सूचीबद्ध नहीं हैं। पीठ ने गुरुवार तक स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के कामकाज की समय-समय पर पार्टियों द्वारा आरोप लगाए जाने के साथ आलोचना की गई है कि कुछ मामलों को सूचीबद्ध करने में प्राथमिकता दी जाती है जबकि अन्य मामले लंबे समय तक कतार में रहते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी ओपन कोर्ट में नाराजगी जताई है।
पहले भी जज जता चुके हैं नाराजगी
अगस्त में, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की पीठ ने इस बात से अवगत होने के बाद नाराजगी व्यक्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक मामले को हटा दिया था जो उसके सामने सूचीबद्ध था।
यहां तक कि पिछले मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने भी इस समस्या को स्वीकार किया था और शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करने और पोस्ट करने से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान नहीं देने पर खेद व्यक्त किया था।