महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Maharashtra Food and Drug Administration) ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के खिलाफ कार्रवाई की है।
महाराष्ट्र एफडीए के मुताबिक शिशुओं के लिए जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर का पीएच निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है।
महाराष्ट्र एफडीए ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे यह बताने को कहा है कि उनका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
एफडीए ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के 2 नमूने पुणे और नासिक से एकत्र किए थे। नमूने के परीक्षण के परिणाम में पाउडर का पीएच निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया।
इसके बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कंपनी को पूछा गया कि उसका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाए।
एफडीए ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से खराब बैच के उत्पादों को बाजार से वापस लेने के लिए भी कहा है।