देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी ने फिर तांडव मचाना शुरू कर दिया है।
हालात दिन-प्रतिदिन चिंताजनक होते जा रहे हैं, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 14.38% पर सकारात्मकता दर के साथ 2700 नए मामले सामने आए और 06 मौतें हुईं।
अब यहां एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 8800 के पार पहुंच गई है।
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के 2,726 नए मामले सामने आए और छह मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर 14.38 प्रतिशत रही।
राजधानी में लगातार नौंवे दिन संक्रमण के 2,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा है कि गुरुवार को सामने आए नए मामलों के बाद शहर में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 19,78,266 हो गई।
वहीं, इसी अवधि में छह और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 26,357 हो गई। दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 2,146 नए मामले सामने आए थे और आठ मरीजों की मौत हो गई थी, जो लगभग 180 दिन में सबसे अधिक है।
दिल्ली में कोविड-19 मामलों और संक्रमण दर में वृद्धि के मद्देनजर जिला अधिकारियों ने मास्क पहनने के नियम को कड़ाई से लागू करने और उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने के लिए टीमों का गठन शुरू कर दिया है।
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मामलों में कमी के कारण जो लापरवाही बरती जा रही है, उस पर लगाम लगाई जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम को सख्ती से लागू किया जाए।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा कि दक्षिणी दिल्ली जिले की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, पिछले एक पखवाड़े में दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण दर में वृद्धि हुई है।
आदेश में कहा गया है कि डीडीएमए ने मास्क नहीं पहनने से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों पर गौर करने के बाद दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थानों पर इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
दक्षिणी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने से संबंधित नियम के कार्यान्वयन के लिए तीन टीमों का गठन किया है। आदेश में कहा गया है कि टीम संबंधित उपमंडलों के तहसीलदारों की देखरेख में काम करेंगी।
तहसीलदार कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे और जारी किए गए चालानों की संख्या के बारे में दैनिक आधार पर जिले की समन्वय शाखा को जानकारी देंगे। प्रत्येक टीम में जिलाधिकारियों के अलावा 15 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक शामिल होंगे, जो बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।