कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ीं, विरोध-प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज कीं 2 FIR…

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में तुगलक रोड थाने में दो मामले दर्ज किए हैं। 

विपक्षी दल कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था।

डीसीपी (नई दिल्ली) अमृता गुगुलोथ ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना), 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा), 332 (लोक सेवक को उसका काम करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 34 (साझा इरादा) के तहत तुगलक रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने कहा कि दूसरा मामला संसद पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया है।

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने लुटियंस दिल्ली से शुक्रवार को 65 सांसदों सहित 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था।

पुलिस ने शुक्रवार को लुटियंस दिल्ली से 65 सांसदों सहित 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को विभिन्न थानों में छह घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया था।

कांग्रेस ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाए जाने के खिलाफ 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध की योजना बनाई थी। प्रदर्शन के तहत कांग्रेस राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेगी और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी।

अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल को लिखे एक पत्र में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत नयी दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए पार्टी को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

पत्र में कहा गया था, ”विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि ‘आप’ अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि ‘जंतर-मंतर’ को छोड़कर नई दिल्ली जिले के पूरे क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। सुरक्षा/कानून-व्यवस्था/यातायात कारणों और मौजूदा दिशानिर्देशों के मद्देनजर शुक्रवार को नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में विरोध/धरना/घेराव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि निर्देश का कोई भी उल्लंघन होने की स्थिति में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 

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