दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा फैसला लिया।
अदालत ने मंगलवार को मामले के 4 आरोपियों को जमानत दे दी, जानकारी के अनुसार स्पेशल जज विकास ढुल ने सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेंद्र एन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मामले में चार्जशीट दाखिल करने और उसके बाद आरापियों को समन जारी करने के बाद सभी उसी के अनुसार अदालत के समक्ष पेश हुए थे।
नहीं छोड़ सकते देश
कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1-1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती के आधार पर बेल दी, इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि आरोपी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ या किसी गवाह को प्रभावित नहीं करने का भी सख्त निर्देश दिया गया, उल्लेखनीय है कि ईडी ने मामले में 3 सितंबर, 2019 को शिवकुमार को गिरफ्तार किया था और दिल्ली हाईकोर्ट ने उसी साल अक्टूबर में उन्हें जमानत दे दी थी।
गौरतलब है कि ईडी ने मई में आरोप पत्र दायर कर शिवकुमार सहित अन्य को मामले में आरोपी बनाया था, ये मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
विभाग ने अपनी शुरुआती जांच में बिना हिसाब की और बेनामी संपति का पता लगाया था जो कथित तौर पर शिवकुमार से संबंधित थी, इसके बाद शिवकुमार पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की थी।
हालांकि आरोप लगने के बाद शिवकुमार ने सभी को खारिज कर दिया था और इसे राजनीतिक तौर पर प्रेरित बताया था, उनका कहना था कि उनके प्रतिद्वंद्वी उन पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगा कर उन्हें फंसाना चाह रहे हैं।