औद्योगिक विवाद अधिनियम: ‘इंडस्ट्री’ की परिभाषा पर आज सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला…

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ आज औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत ‘इंडस्ट्री’ (उद्योग) शब्द को परिभाषित करने के विवादास्पद मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी। यह फैसला इस कानून के तहत लंबित व मौजूदा विवादों पर लागू होगा।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस जोयमाल्या बागची, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई पूरी कर ली थी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि वह 21 फरवरी, 1978 को सात जजों की पीठ द्वारा सुनाए गए उस फैसले की कानूनी वैधता की जांच करेगी, जिसमें श्रमिकों के साथ संबंधों को नियंत्रित करने के लिए ‘इंडस्ट्री’ शब्द की व्यापक व्याख्या की गई थी।

1978 में ‘बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड’ की याचिका पर सात सदस्यीय पीठ ने ‘इंडस्ट्री’ शब्द का दायरा बढ़ाया था। इससे अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, क्लबों और सरकारी कल्याण विभागों में काम करने वाले लाखों कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अब रद हो चुके) के दायरे में आ गए थे।

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