नेशनल हाईवे पर आज से नया नियम लागू, ओवरलोड वाहनों पर लगेगा भारी जुर्माना…

भारत में बड़ी संख्‍या में वाहन रोज नेशनल हाइवे और एक्‍सप्रेस वे का उपयोग करते हैं। इनमें से कई वाहन निजी उपयोग औश्र कमर्शियल सेगमेंट में होते हैं।

आज से सभी तरह के वाहनों के लिए नेशनल हाइवे पर ओवरलोड वाहनों के लिए नए नियम को लागू कर दिया गया है। किस तरह के नए नियम को लागू किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लागू हुआ नया नियम

केंद्र सरकार की ओर से नेशनल हाइवे का उपयोग करने वाले वाहनों के लिए नए नियम को लागू कर दिया गया है। यह नियम सिर्फ उन वाहनों के लिए लागू किए गए हैं, जो क्षमता से अधिक वजन के साथ नेशनल हाइवे पर सफर करते हैं।

क्‍या है नियम

नए नियम के मुताबिक अगर कोई वाहन नेशनल हाइवे पर 10 फीसदी से ज्‍यादा ओवरलोड पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राजमार्ग शुल्‍क (दर निर्धारण और संग्रह) चौथा संशोधन नियम, 2026 की अधिसूचना को पहले ही जारी कर दिया था।

कितना लगेगा जुर्माना

जानकारी के मुताबिक अब नेशनल हाइवे का उपयोग करने वाले उन वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा तो अपनी क्षमता से ज्‍यादा सामान के साथ सफर करेंगे।

इसके लिए नए नियम के मुताबिक 10 फीसदी तक ओवरलोड होने पर वाहन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, 10 फीसदी से ज्‍यादा और 40 फीसदी तक ओवरलोड होने पर आधार दर का दोगुना जुर्माना देना होगा। अगर कोई वाहन 40 फीसदी से ज्‍यादा ओवरलोड मिलता है तो उस पर चार गुना ज्‍यादा जुर्माना लगाया जाएगा।

कैसे वसूल होगा जुर्माना

नियम के मुताबिक अब इस तरह के जुर्माने को सिर्फ फास्‍टैग के जरिए ही वसूल किया जाएगा। साथ ही ओवरलोड वाहनों की जानकारी भी वाहन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

क्‍यों लागू हुआ नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस नियम को इसलिए लागू किया गया है क्‍योंकि ओवरलोड वाहनों के कारण नेशनल हाइवे को नुकसान होता है। जिससे सड़क जल्‍दी खराब होती है और इससे अन्‍य वाहनों को भी परेशानी होती है।

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