कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु दक्षिण तालुक के कग्गलिपुरा गांव और उसके आसपास सरकारी जमीन पर श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट आफ लिविंग, उससे संबंधित संगठनों और अन्य पक्षों के कब्जे की जांच के लिए एक एसआइटी का गठन किया है।
समिति को तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। राजस्व विभाग ने कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम, 1964 और कर्नाटक भूमि कब्जा रोक अधिनियम, 2011 के तहत 17 जुलाई को यह आदेश जारी किया था।
इसे मंगलवार को राजस्व मंत्री के कार्यालय ने साझा किया। क्षेत्रीय आयुक्त अम्मन आदित्य बिस्वास की अध्यक्षता वाली एसआइटी में वरिष्ठ राजस्व अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, मुकदमेबाजी प्रबंधन सलाहकार के रूप में काम कर रहे एक सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारी शामिल हैं।
येलाहंका के तहसीलदार कलीमुल्ला को सदस्य-सचिव बनाया गया है। आदेश के अनुसार, एसआइटी कग्गलिपुरा और आसपास के गांवों के सर्वे नंबर 46 से जुड़े आरोपों की जांच करेगी।