Kerala बम हमले के मामले में Communist Party of India के 10 सदस्यों को RSS और BJP कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई है…

 केरलम की एक अदालत ने 2011 के थिमिरी बम हमले के मामले में माकपा के 10 कार्यकर्ताओं को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.एन. प्रशांत ने कन्नूर जिले के अलाकोडे के पास थिमिरी में हुए हमले से संबंधित मामले में सुनाया, जहां संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बम फेंके गए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हमला सुनियोजित था और क्षेत्र में राजनीतिक हिंसा की व्यापक श्रृंखला का हिस्सा था। टी.वी. बिनु उर्फ ”उदुम्ब बिनु” समेत सभी 10 दोषियों को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

हालांकि, अदालत ने नौ दोषियों को सुनाई गई सजाओं को साथ काटने की अनुमति दी, जिससे उनकी कुल कारावास अवधि घटकर 10 साल हो गई। हमले की घटना 27 नवंबर 2011 को थिमिरी कॉलेज के पास घटी थी, जब संघ-भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जा रहे वाहन पर बम फेंका गया था।

अभियोजक के अनुसार, यह हमला इलाके में संघ की शाखा खोलने को लेकर हुई तीखी बहस के बाद हुआ। इससे एक दिन पहले ही तनाव बढ़ गया था और दोनों गुटों के बीच झड़पें हुई थीं।

अभियोजन पक्ष ने आगे बताया कि घटना के समय वाहन में लगभग 30 कार्यकर्ता सवार थे, जिनमें से नौ विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए।

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