बंगाल सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय ‘नवान्न’ से एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब शनिवार, रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों के दिनों में भी कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा।
राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न विभागों के उच्च पदस्थ अधिकारी जनहित और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए सप्ताहांत तथा छुट्टियों के दिनों में भी काम करते हैं।
इन अधिकारियों को तकनीकी और लिपिकीय सहायता प्रदान करने के लिए अब विभाग के विभिन्न सेल (शाखाओं) के कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन (बारी-बारी से) के आधार पर लगाई जाएगी।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन छुट्टियों के दिनों में कार्यालयों में न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों (स्केलेटन स्टाफ) की उपस्थिति अनिवार्य होगी ताकि सरकारी काम में कोई बाधा न आए। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है।
सचिवालय के सूत्रों का मानना है कि चूंकि यह विभाग सीधे तौर पर जिलाधिकारियों, महकमा शासकों और बीडीओ कार्यालयों को नियंत्रित करता है, इसलिए आने वाले दिनों में निचले स्तर के प्रशासनिक दफ्तरों के लिए भी ऐसा ही रोटेशन रोस्टर लागू किया जा सकता है।