AI पर नया कानून ला सकती है सरकार, IT सचिव ने नियमों में बड़े बदलाव के दिए संकेत…

तेजी से विकसित हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार जल्द ही एक नया और समर्पित कानूनी ढांचा तैयार कर सकती है। यह सरकार के उस पुराने रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिसमें अब तक इस तकनीक को नियंत्रित करने के लिए केवल मौजूदा कानूनों पर ही निर्भर रहने की बात कही जाती रही है।

गुरुवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया कि सरकार का मानना है कि विशेष रूप से एआई के लिए कानून का मसौदा तैयार करने का समय अब आ गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार सही समय आने पर एआई नियमन पर विचार करेगी और ऐसा लगता है कि अब वह समय आ गया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मंत्रालय के स्तर पर सरकार जल्द ही एआई के लिए एक मसौदा नियम तैयार करने की शुरुआत कर सकती है।

पुराने दृष्टिकोण में बदलाव

सचिव की ये टिप्पणियां इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत हैं कि केंद्र सरकार अब एआई को लेकर अपने हल्के-फुल्के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार कर रही है। अब तक सरकार का यह रुख रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम और मध्यवर्ती नियम जैसे मौजूदा कानून ही डीपफेक, भ्रामक जानकारी और ऑनलाइन खतरों जैसे एआई से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

सरकारी अधिकारियों ने इससे पहले लगातार यह तर्क भी दिया था कि समय से पहले सख्त नियमन करने से नवाचार में बाधा आ सकती है, खासकर ऐसे समय में जब भारत इंडिया एआई मिशन के माध्यम से अपनी घरेलू तकनीकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है।

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