कोरबा : कोटपा एक्ट के तहत कोरबा जिले में की गई चालानी कार्यवाही…

सही दवा-शुद्ध आहार अभियान के अंतर्गत नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा जिला दंडाधिकारी श्री कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट, 2003 के प्रावधानों के अनुसार 06 मई 2026 और 07 मई 2026 को प्रवर्तन दल द्वारा चालानी कार्यवाही की गई।

इस कार्यवाही में श्री सुनील सांडे, श्री ऋषि साहू, श्री वीरेंद्र भगत (औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कोरबा) तथा श्री संतोष केवट (तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) की टीम ने कोरबा के रिस्दी क्षेत्र, जिला अस्पताल परिसर के आसपास और कोसाबाड़ी क्षेत्र में स्थित पान दुकानों, चाय ठेलों, भोजनालयों और किराना दुकानों की जांच की।

जांच के दौरान कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर कुल 35 दुकानों में कार्रवाई की गई, जिसमें 5 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया जबकि शेष 30 दुकानों पर कुल 2,070 रुपए का चालान किया गया। यह प्रवर्तन कार्य आगे भी कोरबा जिले के सभी विकासखण्डों में निरंतर रूप से किया जाता रहेगा।

कोटपा एक्ट, 2003 के प्रावधानों के अनुसार धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। धारा 5 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध का प्रावधान है। धारा 6 में नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है। वहीं धारा 7, 8 और 10 में बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध शामिल है। धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *